एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
चम्पावत 13 जून। जनपद में यात्रियों को सुरक्षित, पारदर्शी एवं सुगम परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों के क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), टनकपुर द्वारा टैक्सी एवं मैक्सी कैब वाहनों के किराया निर्धारण संबंधी जनहित परामर्श (एडवाइजरी) जारी की गई है। शासन एवं परिवहन की ओर से विभिन्न श्रेणी के टैक्सी एवं मैक्सी कैब वाहनों हेतु अधिकतम किराया दरें निर्धारित की गई हैं। निर्धारित किराया दरों का पालन करना सभी वाहन स्वामियों एवं चालकों के लिए अनिवार्य है। उक्त क्रम में सभी टैक्सी एवं मैक्सी कैब संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे स्वीकृत किराया सूची (फेयर चार्ट) अपने वाहनों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, ताकि यात्रियों को किराया संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके तथा किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही यात्रियों से भी अपील की गई है कि यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व वाहन में प्रदर्शित किराया सूची का अवलोकन अवश्य करें तथा निर्धारित दरों से अधिक किराया न दें। यदि किसी वाहन द्वारा निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूला जाता है, किराया सूची प्रदर्शित नहीं की जाती है अथवा किराये को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसकी शिकायत परिवहन विभाग अथवा स्थानीय पुलिस प्रशासन से की जा सकती है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मनोज बगोरिया ने स्पष्ट किया है कि किराया निर्धारण एवं उससे संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु वैधानिक व्यवस्था उपलब्ध है। अतः किसी भी व्यक्ति, वाहन चालक, वाहन स्वामी अथवा यूनियन द्वारा कानून को अपने हाथ में लेना, किसी को धमकाना, प्रताड़ित करना, मारपीट करना अथवा सार्वजनिक रूप से अपमानित करना पूर्णतः अस्वीकार्य है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में यात्रियों के हितों की सुरक्षा एवं पारदर्शी परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी संबंधित पक्ष निर्धारित नियमों का पालन करें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में वैधानिक प्रक्रिया का सहारा लें। परिवहन विभाग जनहित में सुरक्षित, सुगम एवं पारदर्शी परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।




