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Saturday, April 20, 2024

वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को तीन माह की साधारण कारावास की सजा

रुद्रप्रयाग।10 नवम्बर कैबिनेट मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को रुद्रप्रयाग जिला न्यायालाय ने तीन माह की साधारण कारावास और एक हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
ज्ञात हो 2012 विधानसभा का चुनाव हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग से लड़ा था चुनाव के दौरान हरक सिंह रावत और उनके समर्थकों पर सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और आचार सहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।पिछले 8 वर्षों से यह मामला रुद्रप्रयाग न्यायालय में चल रहा था। पिछले 8 वर्षों से यह मामला रुद्रप्रयाग न्यायालय में चल रहा था जिसमें अनेकों बार मंत्री हरक सिंह रावत को कोर्ट में पेश होना पड़ा। हालांकि इस बात का अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था कि मंत्री हरक सिंह रावत आचार संहिता मामले में बच नहीं पाएंगे। और आज जब न्यायालय का फैसला आया तो उन्हें तीन माह का साधारण कारावास व एक हजार का अर्थदंड की सजा उन्हें सुनाई गई। हालांकि, अपीलीय अवधि तक कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।

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