नैनीताल, नैनीताल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेश पर जिला पंचायत उत्तरकाशी चल रही वित्तीय अनियमितता की जांच समाप्त कर दी है।
उत्तरकाशी जिला पंचायत में वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 नवंबर 2020 गढ़वाल आयुक्त को जांच के आदेश दिए थे। इधर, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने जांच को राजनीति से प्रेरित बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए थे।
बुधवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की बैंच में मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल जेपी जोशी ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर 10 नवंबर 2020 के आयुक्त के जांच के आदेश को वापस लेने की जानकारी दी। इस पर हाईकोर्ट ने जांच ही समाप्त कर दी।
उधर, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा वह फिर से सभी जिला पंचयात सदस्यों को साथ लेकर सरकार के सहयोग से विकास कार्यों में जुट जाएंगे