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Wednesday, August 26, 2026


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खुद को पत्रकार बताकर ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार

देहरादून। एसएसपी देहरादून की अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नीति के तहत प्रेमनगर पुलिस ने खुद को पत्रकार बताकर एक व्यक्ति को ब्लैकमेल करने और अवैध वसूली करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अभियुक्त ने झूठी खबर प्रसारित करने की धमकी देकर पीड़ित से साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक की रकम वसूल ली थी।

पुलिस के अनुसार, 25 अगस्त 2026 को ठाकुरपुर लक्ष्मीपुर, ईस्ट हॉप टाउन निवासी राकेश कुमार पुत्र जयपाल सिंह ने कोतवाली प्रेमनगर में लिखित तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि उनके परिचित प्रकाश चंद की करीब 250 गज जमीन पर छह दुकानों का निर्माण किया जा रहा है।

आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान रजत सिंह नामक व्यक्ति ने स्वयं को पत्रकार बताते हुए दुकानों के गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन पर बने होने की झूठी खबर अपने चैनल पर प्रसारित करने की धमकी दी। खबर प्रकाशित न करने के एवज में उसने पीड़ित से पैसों की मांग शुरू कर दी।

पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त ने अलग-अलग तारीखों में पीड़ित से करीब 2.50 लाख रुपये नकद और 97 हजार रुपये यूपीआई के माध्यम से प्राप्त किए। इसके बाद भी वह अपने दो अन्य साथियों के साथ लगातार फोन कर पीड़ित से कथित तौर पर 5 लाख रुपये की मांग कर रहा था।

पीड़ित का आरोप है कि रकम नहीं देने पर उसे चैनल के माध्यम से झूठी खबरें प्रसारित करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इस तरह आरोपियों द्वारा अब तक साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक की धनराशि ब्लैकमेलिंग के जरिए वसूल किए जाने की बात सामने आई है।

तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रेमनगर में मु0अ0सं0-176/2026, धारा 3(3)/308(2)/351(2)/352/61(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक और अभिलेखीय साक्ष्य जुटाने के बाद गिरफ्तारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने अभियोग में नामजद आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक साक्ष्य जुटाकर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। विवेचक द्वारा मामले में अभिलेखीय एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र किए गए।

पुलिस ने नामजद मुख्य अभियुक्त रजत सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ एवं विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी

मामले में नामजद अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी पुलिस द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ही अन्य नामजद आरोपियों के विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना पर्याप्त साक्ष्य के किसी भी व्यक्ति का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्त

रजत सिंह पुत्र ओमप्रकाश, निवासी सहसपुर, नियर ग्रामीण बैंक, थाना सहसपुर, देहरादून, उम्र 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास

  • मु0अ0सं0-51/2026, धारा 238/351(3)/61(2)/69 बीएनएस, कोतवाली विकासनगर, देहरादून।

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