इस्लामाबाद, पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पूर्व पीएम इमरान खान को अयोग्य करार दे दिया है, उन्हें विदेशी नेताओं से मिले गिफ्ट्स की बिक्री से आय छिपाने का आरोप है। पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त की चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद स्थित ईसीपी सचिवालय में खान के खिलाफ फैसला सुनाया है। इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। ईसीपी ने इमरान खान को तोशाखाना के सामान की हेरा-फेरी करने का दोषी पाया है। चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की है कि इमरान खान अब संसद के सदस्य नहीं हैं और वह अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वहीं फैसले के विरोध में पीटीआई के समर्थकों द्वारा चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर फायरिंग की खबर आ रही है।
बताते चलें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और अध्यक्ष इमरान खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों के बारे में अधिकारियों को गुमराह किया। आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाना की तोहफे में दी गई कई घड़ियां एक घड़ी डीलर को कई करोड़ रुपये में बेचीं हैं।
Pakistan's election commission disqualified former Prime Minister Imran Khan from holding public office over charges of unlawfully selling state gifts received from heads of other nations & foreign dignitaries: Reuters reported citing local media pic.twitter.com/6zIUQYggjX
— ANI (@ANI) October 21, 2022
ज्ञात हो तोशाखाना एक विभाग है जहाँ विदेशी मेहमानों से मिले कीमती उपहारों को जमा किया जाता है। तोशाखाना नियमों के अनुसार, उन्हें उपहार और अन्य कोई सामान मिलने की जानकारी कैबिनेट डिवीजन को देने होती है। इस सरकार के कुछ सांसदों ने अगस्त में पाकिस्तान के ईसीपी में इमरान खान के खिलाफ एक याचिका दर्ज की थी जिसमे उन्होंने तोशाखाना के कुछ उपहारों को बेचने का आरोप लगाया था। बीती 8 सितंबर को ईसीपी को दिए गए एक जवाब में, इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले चार उपहारों को बेचने की बात मानी थी।