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Thursday, September 11, 2025
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देहरादून में 25 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा, 21 मई को 7 से 10 बजे तक खुलेंगी राशन, किराने की दुकाने, डीएम ने जारी की एसओपी, देखें क्या है छूट    

देहरादून 17 मई, प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में कोविड कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ाया है।इसके चलते जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कर्फ्यू के लिए जारी की एसओपी, अब इस  दौरान बेकरी भी रोजाना सुबह 7 से 10 बजे तक खुल सकेंगी, जबकि परचून, किराने  की दुकाने अब 21 मई को 7 से 10 बजे तक खुलेंगी। जनपद में शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

◆अब फल, सब्जी, मीट-मांस, दूध की दुकानों के साथ बेकरी भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुल सकेंगी। पशु चारा, कृषि संबंधी उपकरण आदि की दुकान खुल सकेंगी।

◆सरकारी सस्ते गल्ले की दुकाने 25 मई तक सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी।

◆ 21 मई को परचून, किराने की दुकाने सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी।

◆कोविड कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन के लिए जाने के लिए वेक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन, आईडी प्रूफ दिखाने पर निजी वाहन, ऑटो आदि को जाने की अनुमति रहेगी।

◆शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। साथ ही 72 घन्टे पूर्व की RTPCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।

◆मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू के दौरान मान्य होगी।

◆ अंत्येष्ठि में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, उनको कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

◆हेल्थ इमरजेंसी और परिजन की मृत्य के मामले में ई-पास आवेदन करने पर ही मिलेगा।

◆बैंक कार्य की अवधि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे रहेगी।

◆ राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान भी सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे।

◆हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए 4 व्यक्ति की ही अनुमति मिलेगी।

◆देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और ऊधमसिंह नगर जिले से पर्वतीय जिले में आने वाले लोगों का आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। बॉर्डर पर इसका पालन किया जाना अनिवार्य है।

विस्तृत एसओपी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

18 MayCovid Curfew SOP

 

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