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Thursday, September 11, 2025
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कोर्ट के आदेश पर गुंडे को जिले की सीमा से एक माह के लिए तड़ीपार किया

  • जिलाबदर गुंडे को जनपद हरिद्वार की सरहद से किया गया विदा
  • अभियुक्त को पूरे एक माह तड़ीपार रहने की दी चेतावनी
  • जनपद के भीतर मिली मौजूदगी तो होगा मुकदमा दर्ज

हरिद्वार/लक्सर 31 मार्च, पेशेवरों मुलजिमों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही हेतु एसएसपी अजय सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर कोतवाली लक्सर पुलिस ने माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में आज शुक्रवार 31 मार्च को गुण्डा अधिनियम के तहत अभियुक्त अमरीश पुत्र विजयपाल निवासी प्रतापपुर लक्सर को जनपदीय सीमा से बाहर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की सीमा पर छोडकर जिला बदर की कार्यवाही पूर्ण की गई। इस दौरान अभियुक्त को 1 माह तक किसी भी माध्यम से जनपद के भीतर प्रवेश करने पर मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई।

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