- साप्ताहिक बन्दी के दिन केवल अति आवश्यक सेवाओं यथा फल-सब्जी, दूध, पैट्रोल पम्प, गैस सर्विसेज तथा दवाईयों की दुकानों को ही खुला रखने की छूट रहेगी।
देहरादून, 25 नवम्बर जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव को रोकने के मद्देनजर स्थानीय बाजारों हेतु निर्धारित तिथि को साप्ताहिक बन्दी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश नगर मजिस्टेªट सहित सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को जारी किये । साप्ताहिक बन्दी के दिवसों में अति आवश्यक सेवाओं यथा फल-सब्जी, दूध, पैट्रोल पम्प, गैस सर्विसेज तथा दवाईयों की दुकानों को ही खुला रखने की छूट है। आदेशों का उल्लंघन की स्थिति में महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।