देहरादून, उत्तराखंड में ट्रांसपर और पोस्टिंग में जुगाड़ एवं सिफारिश लगवाने वाले अधिकारियों के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। अब कोई भी अधिकारी या सदस्य अपनी सेवा से सम्बंधित ट्रांसफर पोस्टिंग समेत किसी कार्य के लिए सरकार या अपने उच्च अधिकारी पर राजनीतिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार का दबाव बनाने की चेष्टा नहीं करेगा।
कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि यदि कोई भी सदस्य व अधिकारी ने ट्रांसपर और पोस्टिंग के लिए सरकार या उच्चाधिकारी पर राजनीतिक अथवा अन्य दबाव बनाता है, तो उस पर सेवा आचरण नियमावली के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता अरविंद सिंह ह्यांकी ने आदेश जारी करते हुए समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सरकार की तरफ से पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि मुझे अखिल भारतीय सेवा सेवा नियमावली, 1968 के नियम 18 की और आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित नियम-18 के अनुसार संवर्ग के सदस्य द्वारा अपने सेवा सम्बंधी प्रकरणों को लेकर अपने उच्चतर प्राधिकारियों पर राजनैतिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार का दबाव बनाने की चेष्टा करना निषिद्ध है। कृपया अखिल भारतीय सेवा सेवा नियमावली, 1968 के संदर्भित नियम-18 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। सन्दर्भित नियम के उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित सदस्य / अधिकारी की सेवा पुस्तिका में यथोचित अंकन करने हेतु शासन की बाध्यता होगी।