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Wednesday, September 10, 2025
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उत्तराखंड : अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगी छुट्टी, आदेश जारी

देहरादून : राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला एवं एकल पुरुष कर्मचारियों को बाल- दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave ) की सुविधा मिलेगी। वित्त विभाग ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है।

उत्तराखण्ड शासन

 

वित्त (वे० आ० – सा० नि०) अनुभाग-7 संख्या – 157257 XXVII (7) /E-60991/2023 देहरादून: दिनांक 27 सितम्बर, 2023

 

कार्यालय-ज्ञापन

 

विषय:- राज्य सरकार के महिला एवं एकल पुरुष सरकारी सेवकों को ‘बाल- दत्तक ग्रहण अवकाश’ (Child Adoption Leave ) की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

 

महिला सरकारी सेवकों को ‘बाल- दत्तक ग्रहण अवकाश’ (Child Adoption Leave ) की सुविधा अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-168/XXVII (7)34(1)/2009 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 को अधिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार की महिला / एकल पुरुष सरकारी सेवकों को ‘बाल- दत्तक ग्रहण अवकाश’ (Child Adoption Leave) की सुविधा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

 

(i) ऐसे महिला सरकारी सेवक जिनकी दो से कम जीवित संतानें हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लिया गया हो, को शिशु के गोद लिये जाने के समय अधिकतम 180 दिन के बाल दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave ) की सुविधा प्रदान की जायेगी।

 

(ii) ऐसे एकल पुरूष सरकारी सेवक, जिनकी कोई जीवित संतान न हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक के ‘बालक शिशु को नियमानुसार विधिक रूप से गोद लिया गया हो, को शिशु के गोद लिये जाने के समय अधिकतम 180 दिन के बाल- दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) की सुविधा प्रदान की जायेगी। यह सुविधा पूरे सेवाकाल में एक बार प्रदान की जायेगी।

 

(ii) एकल पुरूष सेवक में अविवाहित / विधुर / तलाकशुदा पुरुष को सम्मिलित किया जायेगा।

(iv) बाल- दत्तक ग्रहण अवकाश का लाभ उन एकल पुरूष सरकारी सेवकों को भी देय होगा. जिन्होंने इस शासनादेश के जारी होने से पूर्व एक वर्ष से कम आयु के शिशु को गोद लिया हो, परन्तु उक्त सुविधा गोद लिये गए शिशु की आयु एक वर्ष पूर्ण होने तक की अवधि हेतु (अधिकतम 180 दिनों की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए) अनुमन्य होगी।

 

(v) अवकाश अवधि के दौरान महिला / एकल पुरुष सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन देय होगा ।

 

(vi) बाल- दत्तक ग्रहण अवकाश के साथ किसी अन्य प्रकार का अवकाश, जो नियमानुसार अनुमन्य हो और जिसके लिये यथा-प्रकिया आवेदन किया गया हो, भी स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अवकाशों की कुल अवधि (बाल- दत्तक ग्रहण अवकाश सहित) एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

 

(vii) उक्त अवकाश भारत सरकार के Adoption Regulations, 2022 ( समय-समय पर यथासंशोधित) व अन्य तत्संबंधी आदेशों के अन्तर्गत केवल वैधानिक रूप से गोद (Valid adoption) लिए गए शिशु के लिए ही अनुमन्य होगा।

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