देहरादून 20 अगस्त, कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए उच्च शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक सत्र के सन्दर्भ में महाविद्यालयों को 1 सितम्बर से खोले के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा गाईडलाइन्स जारी की गयी हैं।
इन गाईडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ ही राज्य में वर्तमान कोविड-19 के संक्रमण की दर को भी दृष्टिगत रखते हुए राज्य के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों (राजकीय एवं निजी) में शैक्षणिक सत्र को पुनः सुचारू रूप से संचालित किए जाने के उद्देश्य से छात्रहित में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को 1 सितम्बर, 2021 से नये प्रवेश पत्र हेतु नामांकन / प्रवेश प्रक्रिया (यथा स्थिति) प्रारम्भ करने तथा दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 से नये शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ करते हुए भौतिक रूप से खोले जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।
1. भौतिक रूप से कक्षायें पुनः प्रारम्भ किये जाने की अनुमति के लिये अपेक्षित तैयारी हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, यूजीसी तथा राज्य के आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा कोविड-19 से सम्बन्धित निर्गत गाईडलाईस को मार्ग दर्शक सिद्धान्त के रूप में लागू करते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा
2. समस्त शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कार्मिकों का कोविड टीकाकरण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महाविद्यालय / विश्वविद्यालय को खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सैनेटाईज किया जायेगा, यह प्रक्रिया प्रतिदिन नियमित रूप से की जानी होगी।
4. प्रत्येक संस्थागत छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर आना होगा।