देहरादून, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह ग के कतिपय पदों की भर्ती को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। उक्त पदों में से कतिपय पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति निर्गत की गयी थी। इन पदों की परीक्षाओं हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष पूर्व में आवेदन किया गया था तथा वर्तमान में वे उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन में आवेदन हेतु अधिवयस्क हो जायेंगे, के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति में उल्लिखित आयु की गणना तिथि को ही अधिकतम आयु सीमा हेतु कट ऑफ डेट माने जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए एक बार लोक सेवा आयोग से विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति / चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
सचिव उत्तराखंड शैलेश बगोली द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन पदों के लिए एक बार लोक सेवा आयोग से विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति व चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः यह लाभ मान्य नहीं होगा।