देहरादून, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि आज 15 फरवरी की मध्यरात्रि से राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी फी प्लाज़ा की सभी लेन्स ‘फास्टैग लेन ऑफ द फी प्लाज़ा’ घोषित कर दी गई हैं। किसी भी वाहन को फास्टैग लेन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, उस शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान दो बार के लिए लागू होगा। मंत्रालय के मुताबिक, अगर किसी गाड़ी में वैध या फंक्शनल फास्टैग नहीं होगा तो चालक को दोगुनी टोल फीस के बराबर राशि देनी पड़ेगी।