देहरादून 16 मई, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उत्तराखंड राज्य के सभी अधिनस्थ न्यायलय के लिए विधिक कार्यप्रणाली के लिए 15 मई को कोविड महामारी को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी किए जिसमें देहरादून जिले में पूर्व की लम्बित बेल, नए आपराधिक मामलों में पेश की जाने वाली बेल, अस्थायी निषेधाज्ञा व अन्य अति आवश्यक विधिक कार्यों को 17 मई सोमवार से ऑनलाइन माध्यम से सुनने के आदेश पारित किए।देहरादून जिले के अतिरिक्त अन्य जिले के लिए भी एसओपी जारी की गयी जिसमें ऑनलाइन माध्यम से विधिक कार्य किया जाएगा।आदेश में भारत सरकार द्वारा जारी कोविड गाइड्लायन का ज़िक्र करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अधिकारी,वादकारी,अधिवक्ता,कोर्ट स्टाफ़ के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनज़र एसओपी बनायी गयी है।
देखें उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी एसओपी
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ज़िला जज देहरादून द्वारा भी ऑनलाइन सुनवायी के लिए व्यवस्था बनायी गयी तथा आज दिनांक16 मई को आदेश जारी किए तथा आदेश में यह भी विदित कराया गया की ऑनलाइन माध्यम से बेल व अस्थायी निषेधाज्ञा की सुनवाई की सम्पूर्ण जानकारी देहरादून ज़िला न्यायालय की अधिकारिक वेबसाइट पर दैनिक रूप से प्रकाशित की जाएगी।