देहरादून 29 अप्रैल, उत्तराखंड में लॉकडाउन में कोरोना-19 संक्रमण के बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों उल्लघंन करने पर महामारी एक्ट में फेरबदल करते हुए उत्तराखंड में आज से मास्क ना लगाने वाले लोगों पर सरकार हुई सख्त, अब जुर्माने की राशि 500 से 1000 रुपए तक कर दी गई है इसको लेकर अधिसूचना कर दी गई है जारी जिसके तहत पहली बार कोविड गाईडलाइन का पालन न करने पर 5 सौ दूसरी बार 7 सौ और तीसरी बार उल्लंघन करने पर हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा वही प्रयोग किए गए मास्क के निस्तारण को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित स्थान के आलावा कहीं और फेंका गया तो उसका भी 500 रुपए जुर्माना देना होगा वहीँ पुलिस जब यह जुर्माना वसूलने लेने के बाद चार मास्क निशुल्क, मास्क ना पहनने वाले व्यक्तियों को देगी