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Sunday, December 22, 2024

कोविड-19 के चलते 22 अप्रैल से 31 मई तक कोई भी पक्षकार उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के कार्यालय व न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकेगें, देखें आदेश

 

देहरादून 22 अप्रैल, कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग देहरादून में दिनांक 22 अप्रैल, 2021 से दिनांक 31 मई, 2021 तक की अवधि में कोई भी पक्षकार आयोग के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकेगें।

आयोग के प्रशासनिक अधिकारी हरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में यदि किसी भी वादकारी को कोई भी दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत करना हो तो वे ई-मेल, फैक्स, पंजीकृत डाक इत्यादि के माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा आयोग कार्यालय भवन के भूतल पर स्थित रिसेप्शन काउण्टर पर उपलब्ध करा सकते हैं

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