देहरादून 3 अगस्त, उत्तराखण्ड में धामी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में लगभग 30 फैसलों पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात का भी फैसला हुआ कि ऊर्जा विभाग के तहत प्रोजेक्ट की लागत का एक प्रतिशत क्षेत्र के विकास में लगेगा। 12 प्रतिशत की जगह 13 प्रतिशत बिजली मिलेगी. एक प्रतिशत से प्रभावित लोगों में रकम बांटी जाएगी। लोक निर्माण विभाग में नियमावली संशोधित की गई है, इससे अब रोड साइड अतिक्रमण पर रोक लगेगी। पर्वतीय जिलों के कच्चे माल आधारित जैसे फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट, फलों से शराब, पिरूल आधारित उद्योग लगाने वालों को सरकार 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देगी। सरकार ने नई नीति में सेवा क्षेत्र को अलग कर दिया है, इसका लाभ केवल विनिर्माण उद्योगों के लिए मिलेगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
- सभी धर्मों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। आनंद मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादियां भी इसमें शामिल की गई हैं। जिससे सिख भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
- ऊर्जा विभाग में 2008 में राष्ट्रीय जल विद्युत नीति आई थी। इसके तहत क्षेत्रीय विकास कोष बनाने पर मुहर लगी। प्रोजेक्ट की लागत का एक प्रतिशत उसी क्षेत्र के विकास में लगाया जाएगा। 12% फ्री बिजली प्रदेश को मिलती थी अब उसके बजाय 13% मिलेगी। जब तक भी प्रोजेक्ट चलेगा सरकार को मिलने वाली 1% अतिरिक्त राशि के बराबर की कीमत प्रभावितों को बांटी जाएगी। वहीं, सरकार 1% अतिरिक्त अपनी तरफ से खर्च कर सकती है।
- नई एमएसएमई नीति को मंजूरी। पहले उत्तराखंड को 5 श्रेणी में बांटा गया था। अब 4 में बांटा गया है।