देहरादून 20 अप्रैल, कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दी है। अब राज्य में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में समूह ‘ग’ व ‘घ’ के कर्मचारी रोटेशन में ऑफिस आएंगे एक दिन में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस में मौजूद रहेंगे यह आदेश आज प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने जारी किया है।
ऐसी महिला कर्मचारी जो गर्भावस्था में हो अथवा जिसकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यालय बुलाई जा सकती हैं। इसी प्रकार से 55 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों को भी अति आवश्यक होने पर ही ऑफिस बुलाया जाएगा।
राज्य के शासकीय कार्यालय में कार्य दिव्यांग कार्मिकों को आवश्यक सेवा में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर कार्यालय में उपस्थिति से छूट रहेगी। आदेश में कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय बुलाया जा सकता है और जहां तक संभव हो तो बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।