देहरादून 2 नवम्बर, पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या: 638/USDMA /792(2020), दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए थे, इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या: दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ ‘COVID Restrictions’ में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:
COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए ‘COVID. Restrictions’ अवधि में विवाह समारोह में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है।
राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे।
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