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Friday, November 22, 2024

बड़ी खबर: शासन ने आरटीओ पठोई के निलंबन का आदेश किया जारी, देखें आदेश क्या हैं निर्देश

देहरादून, आज सुबह के 10:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड स्थित आरटीओ ऑफिस पर अचानक छापा मारा। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने देखा कि आरटीओ ऑफिस में आम जनता अपने वाहनों से संबंधित कामों  के लिए सुबह 9 बजे से मौजूद थी लेकिन ऑफिस में कुछ कर्मचारियों को छोड़कर आरटीओ के मुख्य अधिकारी दिनेश चंद्र पिठोई और कई कर्मचारी ऑफिस में मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी को आरटीओ ऑफिस के कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाई और अधिकारी आरटीओ दिनेश चन्द्र पठोई की लापरवाही देखकर निलंबित करने के निर्देश दिये थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में शासन ने तत्काल आरटीओ दिनेश चन्द्र पठोई के निलंबन का आदेश जारी कर दिया।

राज्यपाल के आदेश से परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी द्वारा जारी निलंबन के आदेश में कहा गया है कि दिनेश चन्द्र पठोई संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून को जिनके विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है। एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

(1) दिनांक 18.05.2022 को प्रातः 10.00 बजे से 10.30 बजे के दौरान मा मुख्यमंत्री के द्वारा संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून का औचक निरीक्षण किये जाने के दौरान दिनेश चन्द्र पठोई संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) कार्यालय में उपस्थित नहीं थे।

(2) औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय में अन्य कतिपय कार्मिक भी उपस्थित नहीं थे और कार्मिकों की अनुपस्थिति के कारण कार्यालय के सामान्य कार्यकलाप बाधित थे। कार्यालय प्रभारी के रूप में श्री दिनेश चन्द्र पठोई संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु अपेक्षित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराई गई थी।

(3) औचक निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कार्यालय का प्रबन्धन व्यवस्थित नहीं था और जनसामान्य को देव सेवायें प्राप्त करने में समस्या हो रही थी।

2 निलम्बन की अवधि में श्री दिनेश चन्द्र पठाई. संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-63 के प्राविधानानुसार जीवन निर्वाह भी धनराति अवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देव होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नही होगा जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा महंगाई भते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भी न की अवधि में इस शर्त पर देय होगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद  में व्यय वास्तव में किया जा रहा है। जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान किया जायेगा जबकि श्री दिनेश पठोई इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे यह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे है।

4. निलम्बन की अवधि में श्री दिनेश चन्द्र पठाई सभानीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), समागीय परिवहन कार्यालय देहरादून की आयुक्त परिवहन उत्तराखण्ड के कार्यालय से सम्बद किया जाता है।

 

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