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Thursday, September 11, 2025
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1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा ये दस्तावेज़! देखे पूरी खबर

हम चाहे घर पर रहते हैं, स्कूल-कॉलेज जाते हैं या दफ्तर जाते हैं आदि। हर जगह पर कुछ न कुछ नियम कायदे बने होते हैं और कई बार इनमें बदलाव भी होता रहता है। ठीक इसी तरह सरकार भी कई तरह के नियम बदलती रहती है और कई नए नियमों को लागू करती रहती है। इसी कड़ी में 1 अक्तूबर 2023 से देश में कई बड़े वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं। ऐसे में इन बदलावों का असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि एक अक्तूबर से कौन-कौन से बदलाव होने जा रहे हैं।

 

ध्यान दें कि अगर आप अक्तूबर से अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जमा नहीं करवाते हैं, तो सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी एससीएसएस, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र यानी एनपीएस जैसी छोटी बचत योजनाओं के तहत बने खातों को निलंबित कर दिया जाएगा। इसलिए समय रहते इन दोनों दस्तावेजों को जमा करवा दें।

 

2 हजार का नोट बंद

1 अक्तूबर 2023 से 2000 का नोट नहीं चलेगा, जिसका आदेश सरकार पहले ही दे चुकी है। ऐसे में आपके पास अगर ये नोट होगा, तो ये सिर्फ कागज का टुकड़ा होगा। आप इसे 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जमा करवा सकते हैं।

 

जन्म प्रमाण पत्र

हाल ही में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 काफी चर्चा में रहा, जो अब 1 अक्तूबर 2023 से लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए, डीएल बनवाने, मतदाता सूची तैयार करने, शादी का पंजीकरण करवाने समेत कई अन्य कामों के लिए जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

 

अब नए नियमों के मुताबिक, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हो रहा है। इस नियम के तहत बर्थ और डेथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने 13 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था।

 

जन्म प्रमाण पत्र को सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 आगामी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इस संशोधित कानून के लागू होने से कई महत्वपूर्ण कामों में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। जैसे कि शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल होगा।

 

बता दें कि संसद के दोनों सदनों ने हाल ही में बीते मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया था। बीते 7 अगस्त को राज्यसभा में इस संशोधित विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया था। वहीं लोकसभा में 1 अगस्त को पारित हुआ था। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अस्तित्व में आने के 54 वर्षों बाद पहली बार इसमें संशोधन हुआ है।

 

डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए कहा था कि सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने एवं इसे अधिक नागरिक अनुकूल बनाने के लिए संशोधन की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारों, जनता और अन्य हितधारकों के साथ इस बारे में सलाह ली गई थी।

 

टीसीएस का नया नियम

1 अक्तूबर से टीसीएस का नियम भी लागू होने जा रहा है, जिसके चलते अगर आप एक अक्तूबर से विदेशी यात्रा करते हैं, तो इस पर 20 फीसदी टीसीएस यानी स्त्रोत पर कर संग्रह लागू होगा। साथ ही अगर आप दूसरे देश में कोई लेन-देन करते हैं, तो उस पर भी ये टीसीएस लागू होगा। अगर आप विदेशी स्टॉक में निवेश करते हैं, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं, अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं या फिर म्यूचुएल फंड में निवेश करते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है।

 

डीमेट खाते से जुड़ा नियम

अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है कि 30 सितंबर 2023 तक अपने नॉमिनेशन करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके ये सभी खाते सेबी द्वारा फ्रीज कर दिए जाएंगे।

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