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Sunday, March 29, 2026


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राजस्व लोक अदालत का सफल आयोजन

हरिद्वार, 28 मार्च। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनपद हरिद्वार में आमजन को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने तथा लंबित राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के राजस्व वादों को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया।  जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित इस राजस्व लोक अदालत में कुल 1911 वादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इनमें आपसी सुलह-समझौते, त्वरित सुनवाई तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप के माध्यम से वादकारियों को शीघ्र न्याय दिलाया गया। इस पहल से लंबित मामलों का त्वरित समाधान हुआ तथा आमजन को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिली। राजस्व लोक अदालत में लगभग 61 लाख रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया, जबकि 2 लाख रुपये से अधिक की धनराशि की वसूली गई। यह लोक अदालत राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण की दिशा में एक अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। राजस्व लोक अदालत में स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत 19 मामलों का निस्तारण करते हुए लगभग 60,88,442 रुपये की धनराशि अर्थदंड के रूप में आरोपित की गई। वहीं 72 आबकारी अधिनियम के तहत 21 मामलों का निस्तारण करते हुए 96 हजार रुपये की धनराशि अर्थदंड के रूप में वसूली गई। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम- 2006 के अंतर्गत 7 मामलों का निस्तारण करते हुए 1 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला गया।जिलाधिकारी ने श्री दीक्षित ने इस आयोजन की सफलता के लिए सभी संबंधित विभागों व वादकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य आमजन को सुलभ, त्वरित एवं पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराना है। राजस्व लोक अदालत इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से आपसी सहमति एवं सरल प्रक्रिया के तहत वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से न केवल लंबित मामलों में कमी आती है, बल्कि प्रशासन एवं जनता के बीच विश्वास भी मजबूत होता है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी श्री पी.आर. चौहान, उपजिलाधिकारीगण, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में वादकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा।

 

 

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