सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता के साथ दो-न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मौखिक रूप से कहा, “हम उन्हें 1 जून, 2024 तक अंतरिम रिहाई देने का आदेश पारित कर रहे हैं।” अदालत ने कहा कि वह अपना आदेश अपलोड करेगी।
पीठ ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने पर आत्मसमर्पण करना होगा।