- नया कनेक्शन 30 दिन में नहीं अब देना होगा 15 दिन में, निर्माण कनेक्शन में भी बड़ी छूट
- एलटी में आठ और एचटी-ईएचटी रेगुलेशन में 12 वर्षों बाद हुआ बदलाव
- अब तीन नहीं एक ही रेगुलेशन में मिलेगी बिजली उपभोक्ताओं को सारी जानकारी
- एलटी में आठ और एचटी-ईएचटी रेगुलेशन में 12 वर्षों बाद हुआ बदलाव
- अब तीन नहीं एक ही रेगुलेशन में मिलेगी बिजली उपभोक्ताओं को सारी जानकारी
देहरादून, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग से बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। आयोग ने कई सालों बाद एलटी, एचटी और ईएचटी बिजली रेगुलेशन में बड़ा बदलाव करते हुए कई नियम सरल कर दिए हैं। खासकर बिजली का कनेक्शन अब 30 दिन में नहीं बल्कि 15 दिन में देना होगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं को बिजली सेवाओं में देरी या लापरवाही पर विभाग को जुर्माने के साथ मुआवजा भी देना होगा। आयोग ने अब तक अलग अलग बने तीनों रेगुलेशन को एक कर दिया है। इस रेगुलेशन को विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 नाम दिया गया है।
उत्तराखंड में अभी तक विद्युत संहिता 2007, एलटी(लो टेंशन) रेगुलेशन 2013 और एचटी(हाई टेंशन) रेगुलेशन 2008 से बिजली उपभोक्ताओं को सेवाएं मिल रही थी। तीनों रेगुलेशन से विभाग की जिम्मेदारी तय हो रही थी। लेकिन नए कनेक्शन से लेकर बिजली से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव होने से रेगुलेशन में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी के आधार पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने व्यापक परीक्षण करने के बाद नियमों में उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए बड़े बदलाव किए हैं। इसके अलावा विभाग की जिम्मेदारी को लेकर भी नियमों में पुनरीक्षण किया है। आयोग ने नया रेगुलेशन का गजट प्रकाशित यानी 28 नवम्बर से राज्य में लागू कर दिया है। इस दौरान कनेक्शन से लेकर सभी सेवाओं को नए रेगुलेशन में शामिल या अधीन किया गया है।