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Thursday, November 21, 2024

ओवेरलोड या बिना फ़िट्नेस वाला वाहन रोड पर बंद होने से जाम लगे तो होगा मुक़दमा

  • यातायात पुलिस देहरादून की चेतावनी, ओवेरलोड या बिना फ़िट्नेस वाला वाहन रोड पर बंद होने से जाम लगे तो होगा IPC में मुक़दमा
  • यातायात पुलिस द्वारा देहरादून में पहली बार अनोखा मुक़दमा, ट्रक स्वामीओं को सख़्त संदेश
  • जनपद क्षेत्रांतर्गत ओवरलोड में वाहन चलाकर यातायात में अव्यवस्था फैलाने वालों के विरुद्ध यातायात पुलिस अभियोग पंजीकृत कर कड़ी कार्रवाई के लिए हो चुकी है तैयार

देहरादून 12 दिसंबर, आज सोमवार को वाहन संख्या UP15CT-3820 जो कि डोईवाला की तरफ से देहरादून शहर की ओर आ रहा था जिसका की मोहकमपुर फ्लाईओवर के बीचो – बीच एक्सेल टूट जाने के कारण वाहन फ्लाईओवर पर ही खड़ा हो गया । उक्त वाहन में ओवरलोड ईंटें भरी हुई थी तथा कई घंटों तक उक्त वाहन खराब स्थिति में खड़ा रहा, जिससे कि राष्ट्रीय राजमार्ग अनावश्यक अवरुद्ध रहा तथा अन्य राहगीरों और वाहन चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा
चूंकि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशिष्ट / अति विशिष्ट महानुभाव का आवागमन बना रहता है साथ ही हाईवे देहरादून – हरिद्वार पर AIIMS / हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट आने – जाने वालों का मुख्य मार्ग है । तथा देहरादून शहर की हरिद्वार / अन्य क्षेत्रों से सम्पर्क का मार्ग हे। उक्त वाहन के चालक सतीश से नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा संपर्क करने पर यथाशीघ्र वाहन को फ्लाईओवर से हटाए जाने हेतु कहा गया, परंतु उक्त वाहन चालक द्वारा राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था बाधित होने के प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया गया। उक्त वाहन चालक / स्वामी के द्वारा सार्वजनिक मार्ग को बाधित कर लोक मार्ग पर आदेशों का उल्लंघन कर अन्य लोगो को संकट में डालकर बाधा उत्पन्न की गई।

उक्त वाहन द्वारा बिना फिटनेस वाहन चलाने तथा ओवरलोड एवं मार्ग को अवरुद्ध करने के संबंध में अक्षय कोंडे, पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून के निर्देशन में उक्त वाहन चालक / स्वामी पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक नेहरू कॉलोनी को निर्देशित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उक्त वाहन के चालक / स्वामी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 268, 283 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

यह कार्यवाही यातायात पुलिस द्वारा पहली बार की जा रही है यह मात्र एक वाहन पर कार्यवाही कर नहीं रुकेगी यदि भविष्य में किसी भी वाहन चालक / स्वामी द्वारा इस प्रकार अपने वाहनों को बिना फिटनेस तथा ओवरलोड एवं अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहन संचालित किया जाता है तथा अनावश्यक मार्ग को अवरुद्ध किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध भी इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । इसलिए यदि राजधानी में चलना हो तो अपने वाहनों के सभी दस्तावेज अपडेट रखे तथा वाहन की फिटनेस कराते रहें एवम् ओवर लोड में वाहन संचालित न करें ।

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