हरिद्वार 5 जुलाई, बीती 6 जून को कोतवाली गंगनहर में शिकायतकर्ता मोहम्मद शाहिद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी शेखपुरी कोतवाली गंगनहर जनपद हरिद्वार की तहरीर पर सनव्वर पुत्र महबूब अली निवासी शेखपुरी कोतवाली गंगनहर जनपद हरिद्वार द्वारा शिकायतकर्ता मोहम्मद शाहिद तथा वादी के भतीजे के साथ मारपीट गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देना तथा फायर करने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 400 / 21 धारा 323, 504, 506, 336 आईपीसी दर्ज कराया था। जिसकी विवेचना करते हुए कोतवाली गंगनहर के उप निरीक्षक सुनील रमोला द्वारा टीम का गठन कर अभियुक्त सन्नवर पुत्र महबूब अली निवासी शिवपुरी कोतवाली गंगनहर जनपद हरिद्वार को घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर एक खोखा कारतूस 315 बोर एक जिंदा कारतूस 315 बोर और खोखा कारतूस के गिरफ्तार किया। जिस पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 431/ 21 धारा 25 आर्म्स एक्ट लगाया है। तथा कोतवाली गंग नहर पुलिस अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है।
अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुनील रमोला, कांस्टेबल 557 राकेश प्रजापति, कांस्टेबल 71 सुरेंद्र नेगी
अभियुक्त सन्नवर पुत्र महबूब अली निवासी शेखपुरी कोतवाली गंगनहर हरिद्वार के पास से बरामद माल एक अवैध तमंचा 315 बोर एक खोखा कारतूस 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर
अभियुक्त सन्नवर का आपराधिक इतिहास इस प्रकार है मुकदमा अपराध संख्या 400 /21 धारा 323, 504 ,506 ,336 आईपीसी कोतवाली गंगनहर। आज अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।