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Monday, February 16, 2026


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डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख जुर्माने की सजा

  • चारा घोटाले के पांच मामलों में लालू यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं
  • चारा घोटोले में लालू यादव को अब तक कुल 32 साल की सजा सुनाई जा चुकी है

रांची, आज की बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आई है। जहां लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में पांच साल की सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने 5 साल की सजा का फैसला चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुनाई गयी है। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये के गबन मामले में लालू यादव समेत 38 दोषियों को रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सजा सुनायी, वहीं उनके ऊपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सोमवार की दोपहर करीब 1:58 बजे सजा की घोषणा की गई। लालू यादव के अलावा चारा घोटाला के इस बड़े मामले में 37 अन्‍य दोष‍ियों को भी सजा सुनाई गई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू प्रसाद यादव रांची रिम्स से ही हाजिर हुये। वहीं बाकी दोषियों के होटवार जेल से जुड़ने की व्यवस्था की गयी थी. बता दें, लालू प्रसाद यादव फिलहाल होटवार जेल नहीं जाएंगे। उनका रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को ये सजा 1990-92 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में हुई है। डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया, जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो। अब इस मामले में अब लालू को 5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसमें 1996 में दर्ज हुए इस केस में 170 लोग आरोपी थे। 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है और सात आरोपी सरकारी गवाह बन गए। वहीं दो आरोपियों ने दोष स्वीकार किया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को कई धाराओं के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे। इस पांचवे केस से पहले लालू यादव को चार दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है।

बता दें कि लालू को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। इनमें फिलहाल लालू बेल पर चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत से 5 साल की सजा मिलने के बाद अब उन्हें हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करनी होगी। चारा घोटोले में लालू यादव को अब तक कुल 32 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इस समय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव 73 साल के हैं और कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्हें कितना खाना है और कितना पानी पीना है, यह निर्णय भी हर रोज चिकित्सक को ही लेना होता है। लालू को किडनी, हाई बीपी और शुगर समेत कई गंभीर बीमारियां हैं। वह स्वस्थ रहें, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रखा जाए। जेल या फिर सामान्य अस्पताल में इतनी व्यवस्था नहीं है कि लालू यादव की इलाज ठीक तरीके से हो सके फ़िलहाल लालू यादव इस समय रांची र‍िम्‍स में इलाजरत हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू प्रसाद यादव रिम्स से ही सुनवाई में हाजिर हुये थे।

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