- पुलिस द्वारा वेडिंग प्वाइंटमालिकों मंदिर पुरोहित व मस्जिदों के मौलवियो को रात्रि के समय 10 बजे के बाद लाऊडस्पीकर और डीजे को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश।
- सभी कार्यरत कर्मचारियों के सत्यपान करवाने की जिम्मेदारी होटल मालिक की होगी
- आदेश व निर्देशों का पालन न किये जाने पर पुलिस द्वारा कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी
देहरादून 14 दिसंबर, एसएसपी देहरादून द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अपराध नियन्त्रण के संवध मे कार्यवाही हेतु होटल मालिकों की गोष्ठी लेकर रात्रि के समय 10 बजे के बाद डीजे का प्रयोग न करने के संम्बन्ध में अवगत कराने व आदेशों का पालन न करने पर कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है_
उक्त आदेश के अनुपालन में आज 14 दिसंबर को रायवाला पुलिस द्वारा थाना रायवाला क्षेत्र मे पडने वाले द्वारा होटल(वेडिंग प्वाइंट) मालिकों व मंदिर पुरोहित व मस्जिदों (मौलवियो) व क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों की गोष्ठी लेकर सभी को एसएसपी देहरादून द्वारा दिये गये निम्न आदेश/ निर्देशों से अवगत कराया गया व आदेशों का पालन न किये जाने पर पुलिस कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया।
01- रात्रि के समय 10 बजे के बाद किसी भी होटल वेडिंग प्वाइंट में डीजे और मंदिर, मस्जिद में लाऊडस्पीकर का प्रयोग नही किया जायेगा।
02- सभी कार्यरत कर्मचारियों के सत्यपान करवाने की जिम्मेदारी होटल मालिक की होगी यदि कोई भी कर्मचारी बिना सत्यपान के कार्य करता पाया गया तो पुलिस द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
03- होटलो में आने वाले सभी व्यक्तियों की आई डी ली जाये व रजिस्टर में प्रत्येक व्यक्ति की प्रविष्टि पूर्ण रूप से अंकित हो। किसी भी संदिग्ध के संवंध मे पुलिस को तत्काल सूचना दी जायेगी।
04- होटलों में पार्किंग की व्यवस्था कर पार्किंग में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं
05- सभी होटलों में सुरक्षा व्यवस्था उपकरण (अग्निशमन) लगाए जाएं 6- सभी होटल ,ढाबों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हो ताकि कोई भी संदिग्ध की सूचना प्राप्त करने में पुलिस को सहायता मिल सके।
उक्त दिये गये आदेश व निर्देशों का पालन न किये जाने पर पुलिस द्वारा कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।