- तीन तलाक के मामले मे पीडित महिला ने अपने ससुरालियो के खिलाफ करवाया थाना सेलाकुई मे अभियोग पंजीकृत
देहरादून/सेलाकुई 28 सितम्बर, बीती 27 सितम्बर सोमवार को शिकायतकर्ता पत्नी जुबेर पुत्री जाकिर हुसैन निवासी ग्राम नूरपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश हाल निवासी- जमनपुर सेलाकुई जनपद देहरादून ने थाना सेलाकुई पर आकर लिखित तहरीर दी की वादिनी का विवाह रामनगर नैनीताल निवासी जुबेर पुत्र वाजिद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार वर्ष 2014 में हुआ था वादिनी की ससुराल पक्ष वालों सास-मेमुना’ वसीम-देवर, उस्मान-बहनोई, समा- ननद एवं उसके ताऊ हाजी साबिर तथा वादिनी के पति जुबेर के द्वारा शादी के पश्चात ही वादिनी को कम दहेज लाने पर दहेज की मांग को लेकर एवं बात-बात पर वादिनी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वादिनी के साथ मारपीट करने दहेज मे कार की मांग तथा वादिनी के पति जुबेर द्वारा सेलाकुई में आकर वादिनी को तीन बार तलाक देने एवं मारपीट करने के संबंध में प्राप्त हुई!
वादिनी की लिखित तहरीर पर उसके पति जुबेर सहित नामजद ससुरालियों के विरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों से प्रतिसंरक्षण अधिनियम 2019 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना महिला उपनिरीक्षक बबीता रावत द्वारा संपादित की जा रही है मामले में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है!