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Thursday, September 11, 2025
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महत्वपूर्ण: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर जारी किये निर्देश

  • पुलिस विभाग के अन्तर्गत पुलिस आरक्षी/पीएसी/आईआरबी/अग्निशामक (पुरुष/महिला) लिखित परीक्षा- 2021, सुबह 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित की जा रही है
  • परीक्षा हेतु अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्रों पर अपने ई-प्रवेश-पत्र के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र अवश्य लायें
  • परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल फोन (स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर, प्रोग्रामेबल / नॉन-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, घडियां और अन्य इलेक्ट्रॉनिक / संचार उपकरणों / मास्क को ले जाना प्रतिबंधित है।

देहरादून, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत ने पत्र जारी कर कहा है कि सूचित किया जाता है कि पुलिस विभाग के अन्तर्गत पुलिस आरक्षी/पीएसी/आईआरबी/अग्निशामक (पुरुष/महिला) लिखित परीक्षा- 2021 की लिखित परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों के 413 परीक्षा केन्द्रों में दिनांकः 18 दिसम्बर, 2022 को पूर्वाहन 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित की जा रही है। उक्त लिखित परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से सफल अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्रों पर अपने ई-प्रवेश-पत्र के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र अवश्य लायें। परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल फोन (स्विच ऑफ मोड में भी). पेजर, प्रोग्रामेबल / नॉन-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, घडियां (एनालॉग घड़ियों सहित) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक / संचार उपकरणों / मास्क को ले जाना प्रतिबंधित है। परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वें प्रातः 9.30 बजे तक प्रत्येक दशा में परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार तक पहुंच जाए. जहां प्रत्येक परीक्षार्थी की सघन तलाशी और सत्यापन पुलिस कर्मियों एवं स्कूल प्रशासन के सहयोग से ली जाएगी तथा प्रत्येक परीक्षार्थी की उसके प्रवेश-पत्र / फोटोयुक्त पहचान-पत्र के साथ वीडियोग्राफी भी की जाएगी। परीक्षा केन्द्रों की अवस्थिति के संबंध में अभ्यर्थी परीक्षा से पूर्व ही जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र पर उल्लिखित महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगें। परीक्षा में ओ०एम०आर० पत्रक पर अंकन हेतु नीला/काला बॉल पेन साथ लेकर आए। पेंसिल एवं रबड (Eraser) के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन प्रयोग पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।

देखें आदेश 

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