देहरादून, शिकायतकर्ता हाजी शमशीर खान पुत्र स्वर्गीय सज्जाद खान निवासी कारगी फेज 1 शांति विहार कॉलोनी पटेलनगर देहरादून ने बीती 9 मई 22 को थाना प्रेमनगर पर लिखित सूचना दी कि आरोपी शफीक खान पुत्र रफीक खान उर्फ बिंद्रा निवासी नवाज कॉलोनी कैंप यमुनानगर हरियाणा, कुर्बान पुत्र शफीक अहमद निवासी नवाब कॉलोनी कैंप यमुनानगर हरियाणा और दिलशाद पुत्र शमशाद निवासी 212 रवैल कला कैराना शामली के द्वारा वादी को सुद्धोंवाला मैं जमीन दिलाने के नाम पर 22 लाख रुपए धोखाधड़ी से ले लेने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई , जिसके आधार पर थाना प्रेमनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 141/ 2022 धारा 420,120 बी आईपीसी बनाम सफीक खान आदि पंजीकृत किया गया, अभियोग की जाँच जारी है।
प्रतिवादी गण
(1) सफीक खान पुत्र रफीक खान उर्फ बिंद्रा निवासी नवाज कॉलोनी कैंप यमुनानगर हरियाणा,
(2) कुर्बान पुत्र शफीक अहमद निवासी नवाब कॉलोनी कैंप यमुनानगर हरियाणा,
(3) दिलशाद पुत्र शमशाद निवासी 212 रवैल कला कैराना शामली
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है।