- आपराधिक षड्यंत्र कर धोखाधड़ी से मृत व्यक्ति की जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार
हरिद्वार/लक्सर, अनिल कुमार मालिक की तहरीर बाबत वादी के पिता कृपाल सिंह के नाम पर महाराजपुर खुर्द में कृषि भूमि थी। वादी के पिता कृपाल सिंह की मृत्यु जनवरी 2005 को हो चुकी है, अभियुक्तगण 1- होशराम पुत्र किशन निवासी ग्राम महाराजपुर खुर्द थाना कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार 2- श्यामसिंह पुत्र अतर सिंह नि0 रामपुर रायघाटी थाना को0 लक्सर जनपद हरिद्वार , 3- कल्लू पुत्र सुखराम निवासी शाहजपुर मिर्जापुर जिला मुजफ्फरनगर उ0प्र0 तथा फर्जी तौर पर मृतक कृपाल सिंह के रूप में नियुक्त किये कृपाल सिंह राठी उर्फ कृपाल सिंह द्वारा 3 मार्च 2020 को मृतक का फर्जी आधार कार्ड तैयार कर तहसील लक्सर में फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से अभियुक्त होश राम के नाम जमीन का बैनामा कर दिया ।जिसके आधार पर थाना कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार पर मुकदमा 499/2021 धारा 420 आईपीसी बनाम होशराम आदि पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 विनय मोहन द्विवेदी द्वारा संपादित की जा रही है डीआईजी/एसएसपी हरिद्वार डॉ योगेन्द्र सिंह रावत एवं एसपी अपराध महोदय, एसपी ग्रामीण के निर्देशन पर सीओ लक्सर के निकट पर्यवेषण व प्रभारी निरीक्षक लक्सर के नेतृत्व में अभियुक्त गणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। दौराने विवेचना अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये गए किंतु अभियुक्त गण फरार चल रहे थे।अभियुक्त गणों के विरुद्ध न्यायलय से गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। दोनों अभियुक्तों होशराम पुत्र किशन निवासी महाराजपुर खुर्द थाना कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार और श्यामसिंह पुत्र अतर सिंह नि0 रामपुर रायघाटी थाना को लक्सर जनपद हरिद्वार को बाक्करपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश किये जा रहा है।
अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि साहब महाराजपुर खुर्द गांव में कृपाल सिंह पुत्र दलेल सिंह निवासी ग्राम अतलपुर मवाना जिला मेरठ यूपी की खरीद की गई जमीन थी। कृपाल सिंह व उसका परिवार पूर्व में हमारे गाव में रहकर उक्त जमीन पर खेती करते थे, कृपाल सिंह व उसके परिवार को मैं भलीभांति जानता हूँ कृपाल सिंह की मृत्यु वर्ष 2005 में हो गयी थी जिसके बाद उसका परिवार दिल्ली चला गया था, जमीन की देखभाल करने वाला गांव में कोई नहीं था , साहब मैं और श्याम सिंह एक दूसरे को काफी वर्षो के जानते हैं। हम दोनों ने योजना बनाई कि हम उस जमीन का कृपाल सिंह की तरफ से फर्जी बैनामा तैयार कर जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं तथा उसके बाद जमीन बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसके बाद हमने कल्लू पुत्र सुक्रमपाल निवासी शमशो थाना पुरकाजी मुज़फ्फर नगर तथा एक अन्य व्यक्ति जिसे फर्जी कृपाल सिंह बनाया गया को बुलाकर मामला समझा दिया गया था। जिसके बाद हम चारों ने योजना बना कर 3 मार्च 2020 को तहसील लक्सर में कृपालसिंह के नाम से एक फर्जी आधार कार्ड बनाया तथा मृतक कृपाल सिंह के नाम की महाराजपुर खुर्द स्थित जमीन का फर्जी बैनामा तैयार कर उक्त जमीन अपने नाम करवा दी। तथा बैनामे के तीसरे दिन से ही हमने उक्त जमीन लोगो को बेचनी शुरू कर दी थी बिक्री के पैसे हम चारों ने आपस मे बांट लिए थे फर्जी कृपाल सिंह बने व्यक्ति का सही नाम पता के बारे में पूछने पर अभियुक्त होशराम व श्यामसिंह उसकी जानकारी एक दूसरे को होना बता रहै है तथा जानबूझकर नाम छुपा रहे है। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 419/467/468/471/201/120बी आईपीसी की बढोत्तरी की गई। अग्रिम विवेचना अंतर्गत धारा 419/420/467/ 468/ 471/201/120बी आईपीसी अमल में लायी जाएगी।
पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त होशराम पुत्र किशन निवासी ग्राम महाराजपुर खुर्द थाना कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार उम्र 60 वर्ष और श्यामसिंह पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम रामपुर रायघाटी थाना कोतवाली कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार उम्र 50 वर्ष
अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास- अभियुक्त श्यामसिंह थाना हाजा का HS है जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली लक्सर पर एक गैंगस्टर एक्ट समेत तीन मुक़दमे दर्ज हैं और अभियुक्त होशराम का आपराधिक इतिहास में एक धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हैं.
अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी चौकी रायसी विनय मोहन द्विवेदी, कॉन्स्टेबल अवनेश राणा और कॉन्स्टेबल गोविंद आदि।