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Thursday, September 11, 2025
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नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

  • सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी सम्बन्धी गिरोह के खिलाफ हरिद्वार पुलिस ने की गैंगस्टर के तहत कार्यवाही
  • चार सदस्यों पर कसा शिकंजा, सहारनपुर और हरिद्वार के विभिन्न थानों में दर्ज हैं मुकदमे
  • नौकरी के नाम पर होता था ठगी का खेल, लोगों से पैसे जमा कर रजिस्ट्रेशन करने का दिया जाता था टास्क
  • अपराधों में सक्रिय रहेंगे तो कड़ी कार्रवाई होना निश्चित: एसएसपी हरिद्वार

हरिद्वार/मंगलौर, भोले भाले लोगों को विभिन्न संस्थाओं के नाम पर प्रेरित कर उनसे ठगी करने वाले गैंग लीडर कृष्णकांत व उसीके परिवार के अन्य सदस्यों पर कार्यवाही करते हुए हरिद्वार पुलिस ने कोतवाली मंगलौर में धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।

गैंग से जुड़े 4 सदस्य इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाकर भोले-भाले लोगों से स्वास्थ्य कार्ड, कन्यादान, पेंशन फीस, महिला शिक्षा, ईएसआर, शॉपिंग कार्ड जैसी विभिन्न योजनाओं के रजिस्ट्रेशन करवाने, दफ्तर खोलकर देने तथा उसमें कार्य करने और लोगों से रजिस्ट्रेशन कराकर पैसा जमा कर धनराशि अर्जित करने के उद्देश्य से लालच देकर संस्थाओं में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी कर पैसा वसूलने जैसे गंभीर आरोप हैं।

उक्त संबंध में कोतवाली देवबंद, थाना नागल, थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर, कोतवाली रानीपुर, कोतवाली गंगनहर, कोतवाली मंगलौर व थाना बुग्गावाला में अभियुक्तों के विरुद्ध धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं।

गैंग के सदस्य कृष्णकांत पुत्र विनोद( गैंग लीडर), विनोद पुत्र कीरतु, राजेश पत्नी विनोद और डेविड पुत्र विनोद सभी निवासी नारसन खुर्द मंगलौर हाल निवासी जुर्स कंट्री ज्वालापुर हरिद्वार।

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