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Thursday, June 26, 2025

सरकार ने 23 अगस्त, सोमवार से शुरू हो रहे विधान सभा सत्र की कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों के लिये जारी किये निर्देश

  • उत्तराखण्ड राज्य की चतुर्थ विधान सभा के सोमवार, दिनांक 23 अगस्त, 2021 से प्रारम्भ हो रहे वर्ष 2021 के द्वितीय सत्र की कवरेज हेतु मीडिया कर्मियों के लिये निर्देश

देहरादून 22 अगस्त, उत्तराखण्ड राज्य की चतुर्थ विधान सभा के सोमवार दिनांक 23 अगस्त, 2021 से प्रारम्भ हो रहे वर्ष 2021 के द्वितीय सत्र के अवसर पर मा० अध्यक्ष, विधान सभा के निर्देशानुसार प्रिन्ट / इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों हेतु निम्न व्यवस्थायें निर्धारित की गई हैं: 1. विधान सभा की कार्यवाही की जानकारी देने एवं मीडिया प्रतिनिधियों हेतु निर्धारित चिन्हित

स्थल प्रकाश पन्त भवन के पार्किंग प्रांगण में वाटरप्रुफ टैण्ट की व्यवस्था की जायेगी। उक्त

स्थान पर सजीव प्रसारण की सुविधा दी जायेगी, प्रेस ब्रिफिंग तथा बाईट के लिये पोडियम

भी लगाया जायेगा। मीडिया कर्मियों के लिये यही स्थल कवरेज के लिये निर्धारित है। 02. मीडिया कर्मियों के विधान सभा परिसर में प्रवेश के लिये कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का 15 दिन पूर्व का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उक्त प्रमाण पत्र न होने पर आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट (अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आवश्यक होगी।

03. मीडिया कर्मियों को निर्गत किये गये प्रवेश पत्र केवल विधान भवन परिसर के लिये हैं। सभा

मण्डप, उसके आस-पास की गैलरी आदि में प्रवेश पर पूर्व की भांति पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

04. विभिन्न महानुभावों द्वारा प्रेस ब्रिफिंग / बाईट आदि देने के लिये केवल यही स्थान निर्धारित

रहेगा, अन्यत्र नहीं। 05. कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु मास्क / फेस कवर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें।

06. कोविड प्रोटोकॉल के अन्तर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 07. कुछ समय के अन्तराल पर हाथ धोयें या सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें हाथों के साफ दिखने पर भी नियमित अन्तराल पर हाथ धोते रहें। .08. खांसते / छींकते समय नाक व मुंह को रूमाल/टिश्यू पेपर से अवश्य ढक लें। छीकते समय

अपना मुंह कोहनियों के मध्य रखें तथा हथेलियों का प्रयोग करें। 09. खांसने / छींकने के बाद प्रयोग में आये टिश्यू को बन्द ढक्कन वाले कूड़ेदान में डालें।

10. लोगों से बातचीत के दौरान सुरक्षित दूरी अवश्य बनाकर रखें।

11. परिसर में गुटका, पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन न करें।

12. विधान सभा परिसर में इधर-उधर न थूकें।

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