देहरादून 16 अगस्त, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, रेखा आर्य, धन सिंह, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, यशपाल आर्य और अरविंद पांडेय शामिल रहे। वहीं, कैबिनेट के सम्मुख 21 प्रस्ताव आये, जिनमे मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
इन प्रस्तावों पर कैबिनेट में लगी मुहर
• श्री बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान तथा केदारनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की पीएमसी हेतु कंसल्टेंट के रूप में चयन किया गया है।
• बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान फेज 1 में 9 सरकारी कार्यालय को ध्वस्थ करने का निर्णय लिया गया।
• उत्तराखण्ड डेरी विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 का गठन।
• उत्तराखण्ड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधानों के अंतर्गत 2018 की धारा 4 के अधीन नगर निकाय एवं प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत अनधिकृत निर्माण से संबंधित दंडात्मक कार्यवाही आगामी 3 वर्षों तक रखा जायेगा।
• वर्तमान में लागू उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा नियम संग्रह 2011 को प्रतिस्थापित करते हुए नवीन उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा नियम संग्रह लागू किया जायेगा।
• राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों का सृजन किया गया।
• हिमालयन गढवाल विश्व विद्यालय का नाम संशोधन करके महाराजा अग्रसेन हिमालयन विश्व विद्यालयकिया गया।
• उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी श्रेणी प्रातः कालीन, गेस्ट टीचर, संविदा टीचर, नितांत स्थायी टीचर को मानदेय
के रूप में 35000 रुपये देने का निर्णय लिया गया।
• उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग में मेट (समूह ग) सेवा नियमावली बनाई गयी।
• राज्य में फ्लोटिंग पावर संयंत्र पर पुनर्विचार करके वापस लिया गया
• उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक के पद पर संविलियन नियमावली 2021 को लाया गया।
• उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) के विस्थापित बंगाली समुदाय के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से विस्थापित के स्थान पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित का अंकन किया जायेगा।
• अनुसूचित जाति, जनजाति व सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु
अनुदान की अहर्ता 15 हजार से बढ़ाकर 48 हजार की गयी।
• 2021-22 के लिये मदिरा दुकानों का आवंटन 622 में से शेष बची 25 दुकानों के लिये 50 प्रतिशत निर्धारित राजस्व आवंटन के समय लिया जायेगा।
• उत्तराखण्ड केंद्रीय विद्युत नियामक प्रतिवेदन 2004 की धारा 104 के वित्तीय वर्ष का लेखाजोखा विधानमण्डल के पटल पर रखा जायेगा।
• उत्तराखण्ड केंद्रीय विद्युत नियामक प्रतिवेदन 2004 की धारा 105 के वार्षिक रिपोर्ट का लेखा जोखा विधान
मण्डल के पटल पर रखा जायेगा।
• कोविड प्रभाव के कारण परिवहन निगम को 16 करोड़ 17 लाख की धनराशि देने का निर्णय लिया गया। • उत्तराखण्ड माल सेवा कर 2021 विधेयक को पुनर्स्थापित कर विधान मण्डल के पटल पर रखा जायेगा
• वाणिज्यिक वादों के निपटारे के लिये वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन हल्दवानी में भी किया जायेगा।