नैनीताल 16 जून, हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों और पेशनर्स को कोविड लॉकडाउन के दौरान वेतन और पेंशन नहीं देने पर सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने सुनवाई के दौरान ने परिवहन निगम को 22 जून तक शपथपत्र पेश करने को कहा है। साथ ही निगम के प्रबंध निदेशक को 23 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट पेश होने के आदेश भी दिए हैं।
रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निगम ने कर्मचारियों को कोविड लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं दिया है। ना ही रिटायर कर्मचारियों को पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान किया जा रहा है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी।