देहरादून 14 जून, आजकल उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है लेकिन इसके बावजूद सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि एक हफ्ते यानी 22 जून तक बढ़ा दिया है। साथ ही 15 जून से चारधाम यात्रा को भी तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए खोल दिया है। इसके लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य की गई है। वहीं, अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वालों के लिए आरटी पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य है। प्रदेश में कोविड कर्फ्यू में वर्तमान व्यवस्था में कुछ और रियायत भी दी। अब बाजार हफ्ते में तीन दिन खुलेंगे। मिठाई की दुकानें पांच दिन खुलेंगी। इसके अलावा शादी, अंत्येष्ठि में 50 की संख्या को अनुमति लेकिन शादी मे आर टी पी सी आर रिपोर्ट जरूरी होगी। विक्रम ऑटो को चलाने की अनुमति भी दे दी गई है।शहरों में विक्रम, ऑटो के संचालन की अनुमति दी गई। साथ ही राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्र में बाजार खोलने के सम्बंध में जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया है वह अपने विवेकानुसार निर्णय ले सकते हैं। प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुली रहेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। साथ कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी होगी।