देहरादून 12 जून, थाना रायपुर में बीती 10 जून को शेर बहादुर थापा निवासी कंडोली राजीव नगर थाना रायपुर द्वारा थाना रायपुर पर अभियोग पंजीकृत कराया गया कि 9 जून की रात्रि को उसके परिचित पदम थापा एवम विष्णु थापा एवं अन्य द्वारा शिकायतकर्ता को घर से किसी प्लॉट पर बातचीत करने हेतु बुलाया एवं जब शिकायतकर्ता अपने परिजनों के साथ उक्त प्लॉट पर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही मौजूद अभियुक्तों द्वारा एक साथ जान से मारने की नीयत से शिकायतकर्ता एवं उसके परिचितों पर हमला किया एवं जान से मारने का प्रयास किया गया गंभीर चोट पहुंचाई गईशिकायतकर्ता की तहरीर पर धारा 147 148 324 307 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया इस अभियोग पंजीकृत होने पर विवेचना उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा तहकीकात की जा रही थी।
इस मुकदमे के संबंध में एसएसपी देहरादून डॉ योगेन्द्र सिंह रावत ने गहनता से विवेचना करने एवं घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया पुलिस अधीक्षक नगर महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन में विवेचक द्वारा द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए उक्त अभियोग में नामजद वांछित अभियुक्त
- पदम बहादुर थापा पुत्र जमरे थापा निवासी कंडोली राजीव नगर थाना रायपुर
- विष्णु थापा पुत्र जबरन थापा निवासी कंडोली राजीव नगर उपरोक्त
- रमी भंडारी पुत्र मंगल भंडारी निवासी कंडोली
उपरोक्त को शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमला एवं शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौज मारपीट बलवे के अभियोग के अपराध में गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्तों को आज मान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। विवेचना में अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी है।