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Monday, December 23, 2024

देहरादून में 11 मई से लेकर 18 मई तक जारी रहेगा कोविड-19 कर्फ्यू, डीएम ने जारी की गाईडलाइन, देखें क्या है छूट

देहरादून 9 मई, उत्तराखंड में कोविड-19 के बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच देहरादून जिले का देश के टॉप 20 जिलों में आना चिंता बढ़ाता है। देहरादून के साथ अब पहाड़ो में भी कोरोना की स्थिति बड़ी विकट होती जा रही है आये दिन लगातार कोरोना से हो रही मौतें मन विचलित कर रही हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत अब पूरे प्रदेश भर में 11 मई से 18 मई तक सख्ती के साथ कोविड कर्फ्यू लागू करने का ऐलान कर दिया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ कल सोमवार को 10 मई को 1 बजे तक फल, दुध, सब्जी, मास मछली और आवश्यक सेवाओ की दुकानें खुलेंगी। इसके बाद 11 मई से रोजाना सुबह 7 से 10 तक ही आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि, इस दौरान शराब और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे।

इसके अतिरिक्त जनता को असुविधा ना हो इसके लिए 13 मई को 1 बजे तक राशन की दुकाने खोली जाएंगी। इसके बाद 18 मई तक राशन की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके साथ ही, अंतरराज्यीय परिवहन में 50 फीसदी लोगो को बैठाने की अनुमति होगी। वही, राज्य सरकार ने किया बड़ा फैसला लिया है। अब 11 मई से लेकर 18 मई तक पूरे राज्य में कोविड-19 कर्फ्यू जारी रहेगा।

इसके साथ ही 10 मई को 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके तत्काल बाद कर्फ्यू लागू होगा। अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) खुलेंगी। इसके साथ ही साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल एमबीबीएस व बीडीएस, नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं। निकाय निरंतर रूप से बस अड्डों, मंडियों आदि को सेनेटाईज करते रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गयी है। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनीक्स, पैथ लैब, रिसर्च लैब आदि को छूट दी गयी है।

इंटर स्टेट मूवमेंट में भी 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।

डीएम् देहरादून द्वारा जारी विस्तृत गाईडलाइन देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

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