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Sunday, December 22, 2024

महत्वपूर्ण खबर: प्रदेश में सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट तथा सार्वजनिक वाहनों बस विक्रम आदि 50 प्रतिशत क्षमता तथा विवाह समारोह में 200 अतिथि शामिल हो सकेंगे, देखें आदेश

  • कोविड-19 कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के प्रकार को देखते हुए रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने नई s.o.p. की जारी

देहरादून 15 अप्रैल, उत्तराखंड शासन ने कोविड-19 कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के प्रकार को देखते हुए रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने नई s.o.p. जारी कर दी है। प्रदेश में होने वाले समस्त धार्मिक राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों विवाह इत्यादि में केवल 200 लोग ही भाग ले सकेंगे।

 सार्वजनिक स्थलों सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट तथा सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा इत्यादि में 50 प्रतिशत की ही क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। प्रदेश के समस्त जनपदों में कोचिंग संस्थान और स्विमिंग पूल पूर्णता बंद रहेंगे।

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