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Monday, June 22, 2026


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नाबालिक किशोरी के अपहरण का आरोपी पोक्सो की धारा मे गिरफ्तार

हरिद्वार 22 जून, बीती 16 जून को कोतवाली रानीपुर मे थाना क्षेत्रांतर्गत निवासरत एक महिला द्वारा अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के बिना बताये घर से चले जाने के सम्बन्ध में सूचना दी। जिस पर तत्काल थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 210/26 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता का मुकदमा दर्ज किया गया।
नाबालिग किशोरी से जुड़े प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम द्वारा नाबालिग की तलाश के लिए सुरागरसी पतारसी शुरू की।
काफी प्रयासो के उपरान्त पुलिस टीम ने कल रविवार 21 जून को प्रकाश में आये आरोपी अभिषेक वर्मा उर्फ करन को आर्यनगर चौक ज्वालापुर से दबोचकर नाबालिग अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।
पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि वह किशोरी को 15 जून को अपने साथ  अमृतसर पंजाब लेकर गया एवं वहाँ से घूमकर वापस हरिद्वार आ गये थे। पुलिस द्वारा पीडिता के बयान अंकित कर एवं मेडिकल करवाकर आरोपी अभिषेक के विरूद्ध मुकदमा उपरोक्त मे धारा 87, BNS व 11(4)/12 पोक्सो अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
गिरफ्तार  आरोपी – अभिषेक वर्मा उर्फ करन पुत्र चन्द्रपाल वर्मा निवासी गावं रामपुर बखली थाना बिजनौर उ0प्र0 हाल निवासी संजय नगर टिबडी कोतवाली रानीपुर हरिद्वार उम्र-22 वर्ष
पुलिस टीम मे इंचार्ज इंस्पेक्टर मनोहर भण्डारी, एसआई अंशुल अग्रवाल, एसआई पूजा पाण्डेय, कॉन्स्टेबल विवेक गुसांई और कॉन्स्टेबल प्रेम सिंह।

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