- नाबालिक बालिका के साथ छेडछाड करते परिजनों ने पकडा
- नाबालिग के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज आरोपी को लिया हिरासत में
- पुलिस द्वारा 42 साल के बिहार के रहने वाले आरोपित को पोक्सो एक्ट में धर दबोचा
- एक ही मकान मे किराये पर रहते है शिकायतकर्ता और आरोपी
- पुलिस की आम जनता को नसीहत बिना सत्यापन के किसी भी किरायेदार को न रखें किराये के कमरे पर
हरिद्वार। बीती 15 मई शुक्रवार को शिकायतकर्ता निवासी छोटी शाखन हाल निवासी कनखल द्वारा तहरीर दी गयी कि किराये के मकान मे एक अन्य किरायेदार भी रहता है जिसे हमारी नाबालिग पुत्री उम्र 16 वर्ष के साथ छेडछाड करता हुआ पकडा गया जिसकी तहरीर के आधार पर थाना कनखल पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 170/26 पंजीकृत कर महिला प्रकरण / नाबालिग होने के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक कनखल के नेतृत्व मे तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया तत्काल प्रभाव से आरोपित आदमी को पकडा गया।
पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी – राजनाथ सिहं पुत्र स्व देव कुमार निवासी ग्राम जमीरा थाना मोफासिल जिला भोजपुर आरा बिहार हाल निवासी देवनगर कालौनी कनखल हरिद्वार।

आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – महिला एसआई सीमा आर्य, हेड कॉन्स्टेबल कपिल देव चौहान, कॉन्स्टेबल धीरज कण्डारी और कॉन्स्टेबल सुनील चौहान।




