- सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान
- प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज, भेजा जेल
- फेसबुक पर लाइव आकर महिला के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़ा महंगा
- पुरानी रंजिश के चलते हुआ था मनमुटाव, लाइव आकर से दी जान से मारने की धमकी
हरिद्वार, बीती 7 जनवरी को मोनू राणा पुत्र महेंद्र निवासी कटारपुर थाना पथरी जनपद हरिद्वार द्वारा फेसबुक पर लाइव आकर हाथ में पिस्टल लेकर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में शिकायतकर्ता दीपक कुमार पुत्र रफल सिंह निवासी गोविंदपुर थाना बहादराबाद हरिद्वार की तहरीर पर प्रतिवादी मोनू राणा पुत्र महेंद्र निवासी कटारपुर थाना पथरी जनपद हरिद्वार के विरुद्ध थाना हाजा पर मुकदमा संख्या -13/2025 धारा 352/351(3) भारतीय न्याय संहिता दर्ज किया गया।
उपरोक्त संबंध में प्रतिवादी मोनू राणा उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170 BNS में गिरफ्तार किया गया। बाद विधिक कार्यवाही अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त :- मोनू राणा पुत्र महेंद्र निवासी कटारपुर थाना पथरी जनपद हरिद्वार।
अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :- एसआई सुधांशु कौशिक, कॉन्स्टेबल संदीप राणा और कॉन्स्टेबल अनिल पवार।