- अपराधियों का साथ देने वाले व्यक्ति को दबोच लाई पुलिस
- जिला जेल से भागे कैदियों को दिया था आश्रय
- अपराधियों की मदद एवं साथ देना भी अपराध है, जिस जिस का नाम सामने आएगा जेल जाना तय:: एसएसपी
हरिद्वार 15 अक्टूबर, बीती 12 अक्टूबर को प्यारेलाल आर्य प्रभारी कारापाल जिला कारागार द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र जिसमें 11 अक्टूबर को सिद्धदोष अभियुक्तगण पंकज ओर रामकुमार जिला कारागार रोशनाबाद से फरार हो जाने के आधार पर थाना सिडकुल में मुकदमा संख्या 534/2024 धारा 262 भारतीय न्याय संहिता बनाम पंकज आदि पंजीकृत किया गया था। जिसकी जांच एसओ थाना इंचार्ज थाना सिडकुल द्वारा की जा रही है।
जांच के दौरान 14 अक्टूबर को अभियुक्त सुनील पुत्र बालेश निवासी लेबर कॉलोनी सेक्टर 2 बीएचईएल थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार उम्र 40 वर्ष जिसके द्वारा जेल से फरार अभियुक्त पंकज व रामकुमार जो 11 अक्टूबर को जिला कारागार रोशनाबाद से फरार हुए हैं यह जानकारी होने के बावजूद भी अभियुक्त सुनील उपरोक्त द्वारा उनको संशय दिए जाने के साक्ष्य पाए जाने पर अंतर्गत धारा धारा 55,58,253 भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार किया गया।
पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त :- सुनील पुत्र बालेश निवासी लेबर कॉलोनी सेक्टर 2 BHEL थाना रानीपुर जिला हरिद्वार उम्र 40 वर्ष
अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :- एसएचओ मनोहर सिंह भंडारी थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार, कांस्टेबल विजय नेगी सिंह ओर महिला कांस्टेबल सुमन थाना सिडकुल।