उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता, अनुमन्य किये जाने को लेकर निर्णय
देहरादून : उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 02 वर्ष तथा 04 वर्ष पर अनुमन्य ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन वर्दी तथा उनकी दरों का निर्धारण वर्ष 2011 में किया गया था।
चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अनुमन्य वर्दी बाजार भाव से दिये जाने तथा सिलाई की दरों में बढ़ोत्तरी किये जाने के निरन्तर मांग के क्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी के लिए निर्धारित व्यवस्था को समाप्त करते हुए उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष रू0 2,400 /- (रू० दो हजार चार सौ मात्र) वर्दी भत्ता अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में कार्यरत 35000 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक लाभन्वित होंगे।