हरिद्वार, शिकायतकर्ता राकेश कुमार पुत्र स्व. तेजपाल निवासी ग्राम नन्हेडा अनन्तपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार द्वारा 4 अगस्त 22 को तहरीर दी गयी कि मैने अपनी पुत्री की शादी दिनांक 9 जुलाई 22 को अंकुर उर्फ धीरेन्द्र सिंह काका पुत्र स्व सतपाल सिह निवासी ग्राम शैकपुरा रामपुर मनिहारन थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर से की थी। मैने अपनी पुत्री की शादी में लगभग 7-8 लाख रुपये खर्च किये थे । शादी के कुछ माह बाद ही परिवार वालो ने जिनमे लडकी की सास ऊषा, जेठ अनुज, नन्द प्रियन्का व अंकुर उर्फ धीरेन्द्र सिह काका स्वंय भी कम दहेज लाने के ताने मारते थे। तथा मार पिटाई करते थे मेरी पुत्री ने कई बार मुझे फोन पर इस बात की सूचना दी उसके उपरान्त मैं अपने कुछ रिश्तेदारो को लेकर जिनमें प्रवीण कुमार पुत्र श्यामकुमार निवासी ग्राम गदरजूडा थाना कोतवाली मंगलौर जिला हरिद्वार व मुकेश कुमार पुत्र स्व नन्दराम निवासी ग्राम नन्हेडा अन्नतपुर के साथ अपनी पुत्री के ससुराल गया जहां पर मैने व मेरे साथ आये लोगो ने इन लोगो को समझाया तो इन्होने अपनी गलती मानते हुए दहेज की माग व मार पिटाई ना करने का आशवासन दिया उसके बाद मेरी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम विराट है अब उसके बाद कुछ महीनो तक ठीक रहने के पश्चात इन्होने अपने दहेज की मांग को लेकर मेरे पुत्री के साथ मार पिटाई शुरु कर दी तथा कहने लगे की तेरे बाप के पैसे नही है तो तुम अपने माता पिता के नाम 10 लाख रुपये का लोन करा कर मुझे दे दो और इस सम्बन्ध में लोन लेने की प्रक्रिया जबरदस्ती व डरा धमका कर शुरु कर दी व धोकाधड़ी से मेरी पुत्री पर लोन के कागजो पर उसके हस्ताक्षर करा लिये। जब प्रार्थी की पुत्री को पता चला की उसके नाम लोन होने वाला है तो उसने स्वय यूको बैंक रामनगर रुडकी मे जाकर अपना खाता बन्द कराया व अपनी पासबुक, चैकबुक, बैक मे जमा करायी इस बारे मे उसे पता चला तो उसने उसके साथ अत्यधीक मार पिटाई की प्रार्थी ने उसे एक एक लाख रुपये कई बार दे चूका है। 14 जुलाई 22 को मेरी पुत्री से कहा गया की तुम अपने बाप से 10 लाख लाकर दो या अपने नाम से 10 लाख रुपये का लोन करा कर दो। उसने मना करने पर उसके साथ अत्यधिक मार पिटाई कर बच्चे सहित शाम करीब 8 बजे गांव के बाहर ही उसे छोड कर चला गया प्रार्थी की पुत्री ने यह सारी घटना आकर घर मुझे बतायी तब से मेरी पुत्री मेरे घर अपने बच्चे सहित रह रही थी। दिनांक 15 जुलाई 22 समय करीब 7 बजे अंकुर उर्फ धीरेन्द्र सिह काका आया और आते ही मेरी पुत्री के साथ 10 लाख रुपये की मांग की तो मेरी पुत्री के मना करने पर उसने तुरन्त गाली गलौच व मार पिटाई की उस वक्त घर पर मौजूद लोगो ने मुश्किल से अपनी पुत्री को उससे बचाया नही तो वह उसे जान से मार देता। और जाते समय छोटे बच्चे को मेरी पुत्री से छीनकर अपने साथ ले गया और जाते समय कहा की 10 लाख रुपये नही दे सकते तो यही डूब कर मर जा या फांसी लगाकर मर जा प्रार्थी की पुत्री को उसने मरने के लिए उकसाया । इस घटना से मेरी पुत्री अत्यधीक मानसीक तनाव में आ गयी और 17 जुलाई 22 को जब हम लोग अपने अपने काम पर चले गये। उस वक्त मेरी पुत्री घर पर अकेली थी अत्यधीक मानसीक तनाव में आकर मेरी पुत्री गले मे चुन्नी डालकर पंखे से फांसी लगा देने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पऱ थाना भगवानपुर में मुकदमा- 639/22 धारा 304 बी भादवि बनाम अंकुर आदि पंजीकृत किया गया। जिसके विवेचना क्षेत्राधिकारी मंगलौर महोदय द्वारा सम्पादित की जा रही थी। सीओ मंगलौर महोदय द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हेतु मुकदमे में नामजद/वांछित अभि0गण की गिरफ्तारी हेतु इंस्पेक्टर इंचार्ज थाना भगवानपुर को धारा 55 सीआरपीसी जारी किया गया। इंस्पेक्टर इंचार्ज थाना भगवानपुर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद/वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया तथा क्षेत्र में मुखबिर मामूर किये गये। परिणाम स्वरूप 4 अगस्त 22 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अंकुर उर्फ धीरेन्द्र सिंह काका पुत्र स्व. सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम सैहपुर थाना रामपुर मनिहारन सहरानपुर उप्र को उसके जुर्म अन्तर्गत धारा 304B भादवि के तहत बस स्टैंड बडी मस्जिद भगवानपुर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्त अंकुर उर्फ धीरेन्द्र सिंह काका पुत्र स्व सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम सैहपुर थाना रामपुर मनिहारन सहरानपुर उप्र, सम्बन्धित मुकदमा- 639/22 धारा 304बी आईपीसी
अभियुक्त को गिरफ्तार करने पुलिस टीम में बहादुर सिंह चौहान सीओ मंगलौर जनपद हरिद्वार, एसआई दीपक चौधरी थाना भगवानपुर और कॉन्स्टेबल हरदयाल पंवार थाना भगवानपुर।