- विधानसभा चुनाव-2017 में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी के मामले में दायर सभी याचिकाएं नैनीताल हाईकोर्ट ने की निरस्त
नैनीताल, विधानसभा चुनाव-2017 में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना निर्णय सुना दिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने पांच चुनाव याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने 14 अक्टूबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
विकासनगर से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मंत्री नवप्रभात, विक्रम सिंह नेगी, राजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार, हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी अम्बरीष कुमार, मसूरी से कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली ने भाजपा के जीते हुए प्रत्याशी मुन्ना सिंह चैहान, खजान दास, आदेश कुमार चैहान और गणेश जोशी व अन्य के निवार्चन को चुनौती देती याचिका दायर की थी।
याचिका में चुनाव आयोग और सरकार पर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था तथा निवार्चन को निरस्त करने की मांग की गई थी। उधर, जीते हुए प्रत्याशियों ने कहा था कि ये याचिकाएं आधारहीन हैं। ईवीएम मशीनों में किसी भी तरह की गड़बड़ी नही हुई है, अभी तक याचिकर्ताओ ने गड़बड़ी होने का कोई सबूत पेश नही किया है। लिहाजा, सभी याचिकाएं निरस्त किए जाने योग्य है।