हरिद्वार, रानी गली भूपतवाला हरिद्वार निवासी महिला द्वारा बीती 14 अप्रैल 22 को अपनी नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष को प्रतिवादी रामाकान्त पुत्र नामालूम निवासी पावनधाम खडखडी हरिद्वार द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मुकदम अपराध संख्या 138/22 धारा 363 भादवि का अभियोग पंजीकृत करवाया गया। जिसकी जाँच एसआई प्रकाश चन्द्र के सुपुर्द की गयी। घटना की गम्भीरता को देखते हुये डीआईजी/एसएसपी हरिद्वार डॉ योगेन्द्र सिंह रावत के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर व सीओ सिटी के निर्देशन में कोतवाली पुलिस द्वारा नाबालिग अपह्ता की शीघ्र बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ठोस सुरागरसी पतारसी की गयी, तथा बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन व क्षेत्र के कई सीसीटीवी कैमरो का अध्ययन किया गया। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अथक प्रयासो के उपरान्त मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अपह्रता मुजफ्फरनगर निवासी अभिषेक चौधरी को अपने साथ बहला फुसला कर मुजफ्फरनगर ले गया है, इस सूचना पर पुलिस टीम दिनांक 16 अप्रैल 2022 की प्रातः अपह्ता के परिजनो को लेकर मुखबिर की सूचना पर अभिषेक चौधरी के गाँव तुगलकपुर कुम्हेडा थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहाँ पर उक्त अभिषेक चौधरी के मस्कन पर दबिश देकर पुलिस टीम द्वारा अपह्रता नाबालिग उम्र करीब 15 वर्ष को उसके परिजनो के शिनाख्त के उपरान्त बरामदगी कर अभियुक्त अभिषेक चौधरी पुत्र ओमवीर चौधरी निवासी गाँव तुगलकपुर कुम्हेडा थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर उम्र 20 वर्ष को आज दिनांक 16 अप्रैल 2022 की प्रातः 2 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा। व पीडिता/अपह्ता का मेडिकल के उपरान्त माननीय न्यायालय में धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान दर्ज करवाये जायेगें।
पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक चौधरी पुत्र ओमवीर चौधरी निवासी गाँव तुगलकपुर कुम्हेडा थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर उम्र 20 वर्ष
अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राकेन्द्र कठैत, इन्स्पेक्टर इंचार्ज कोतवाली नगर हरिद्वार, एसआई प्रकाश चन्द्र, कॉन्सटेबल सुनील, महिला कॉन्सटेबल पुष्पा, कोतवाली नगर हरिद्वार आदि।