- चारा घोटाले के एक और केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी, 139 करोड़ की हुई थी अवैध निकासी
- इस केस में 24 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने 36 लोगों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई
रांची, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के डोरंडा केस में भी दोषी साबित हुए हैं। यह मामला 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। सजा का ऐलान अब सोमवार 21 फरवरी को होगा। लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।
लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के डोरंडा केस में भी दोषी ठहराए गए हैं। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस केस में 24 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने 36 लोगों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में सजा का ऐलान सोमवार 21 फरवरी को होगा।
लालू की तबीयत को देखते हुए उनको कोर्ट ने 21 फरवरी तक राहत दी है। इसमें उनको पुलिस कस्टडी में नहीं रहना होगा। लालू को फिलहाल आरआईएम्एस हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। पहले उनको होतवार जेल लेकर जाएंगे, फिर वहां से हॉस्पिटल में उनको रखा जाएगा। आगे अगर अगर तीन साल से कम की सजा होती है तो लालू को लोअर कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी।
लालू समेत इस केस में अन्य भी आरोपी थे। सीबीआई कोर्ट ने 24 को बरी किया है, वहीं 36 को दोषी ठहराया है। मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत को भी दोषी माना गया है। उनको तीन-तीन साल की सजा हुई है। बरी होने वाले 24 लोगों में राजेंद्र पांडेय, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक, ऐनल हक, सनाउल हक, मो हुसैन, कलशमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजित सिन्हा,अनिल सिन्हा, अनिता प्रसाद, रमावतार शर्मा, चंचल सिन्हा, रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा, क्रांति सिंह, मधु मेहता शामिल हैं।