देहरादून, आज कल शहर में क्षेत्र मे बिना लाइसेंस के होटल ढाबों में शराब पिलाई जाने के बारे में शिकायतें आने कारण पुरे जिले अवैध शराब आदि की बिक्री तथा शराब का सार्वजानिक स्थलों पर अवैध रूप से सेवन पर रोकथाम हेतु डीआईजी/एसएसपी देहरादून जन्मेजय खण्डूरी द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को आदेश निर्देश जारी किए गए जिस के क्रम में एसएसपी देहरादून नगर एवं सीओ नेहरू के दिशा निर्देश और देख-रेख में थानाध्यक्ष रायपुर द्वारा टीम गठित की गई, गठित पुलिस टीम द्वारा 13 दिसम्बर की रात्रि के समय थाना क्षेत्र मे बिना लाइसेंस के होटल ढाबों में शराब पिलाई जाने के संबंध में चैकिंग की गई तो लाडपुर तिराहे के पास नवल स्टॉल पर एक रेस्टोरेंट मालिक को अपने होटल मे ग्राहको को बिना लाईसेन्स शराब पिलाने पर आबकारी अधिनियम मे निर्गत नियमो का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार कर नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया।
रेस्टोरेंट नवल टी स्टॉल लालपुर तिराहा रायपुर रोड देहरादून अभियुक्त रेस्टोरेंट मालिक नवल किशोर पुत्र गंगाराम निवासी अपर मोहल्ला रायपुर थाना रायपुर जनपद देहरादून पर मुकदमा अपराध संख्या 632/21 धारा 60/68 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।